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छत्तीसगढ़ में नहीं खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट, जानिए बाकी सार्वजनिक जगहों पर क्या होगी व्यवस्था।
रायपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर चारों तरफ कोहराम का माहौल है। इस बीच सरकार ने लॉकडाउन 5 (अनलॉक 1) लागू कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। उन्हींय दिशा-निर्देशों के तहत इसके तहत प्रदेश में शॉपिंग मॉल्सए नहीं खुलेंगे। इसके अलावा रेस्टोिरेंट भी बंद रहेंगे। सिर्फ रेस्टोररेंट में पार्सल की सुविधा रहेगी। भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार, धार्मिक और पूजा स्थल संचालित करने की अनुमति होगी। जबकि, शापिंग मॉल खोलने और संचालन करने की अनुमति नहीं दी गई है। आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के कन्टेंनमेंट जोन घोषित होने की स्थिति में शासन द्वारा केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी और इस संबंध में जारी अन्य आदेश पहले की तरह प्रभावी होंगे।
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि रेस्टोंरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा 65 वर्ष के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों के भी घर से निकलने की मनाही है।छत्तीसगढ़ सरकार ने दरअसल Unlock 1.0 के तहत 8 जून से दी जाने वाली राहतों को लेकर दिशा-निर्देश तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि-
• 8 जून से प्रदेश में धार्मिक स्थल तो खुलेंगे पर एक साथ लोगों के जाने पर पाबंदी होगी।
• मस्जिदों में फर्श में नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है और हर बार नमाज पढ़ने के बाद फर्श को साफ करने की बात भी कही गई है।
• लोगों को धार्मिक स्थल पर बैठने के लिए घर से चादर लाना अनिवार्य होगा।
• इसके अलावा प्रदेश में सोमवार से पार्क तो खुलेंगे, लेकिन वहां सख्तन नियमों के साथ ही आम लोगों को प्रवेश करने की अनुमति होगी।
• स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां ही की जा सार्वजनिक पार्क और उद्यान 8 जून से खुल सकेंगे।
• स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां की जा सकेंगी।
• क्लबों में केवल बाहरी गतिविधियां संचालित होंगी।
छत्तीसगढ़ में नहीं खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट, जानिए बाकी सार्वजनिक जगहों पर क्या होगी व्यवस्था।
रायपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर चारों तरफ कोहराम का माहौल है। इस बीच सरकार ने लॉकडाउन 5 (अनलॉक 1) लागू कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। उन्हींय दिशा-निर्देशों के तहत इसके तहत प्रदेश में शॉपिंग मॉल्सए नहीं खुलेंगे। इसके अलावा रेस्टोिरेंट भी बंद रहेंगे। सिर्फ रेस्टोररेंट में पार्सल की सुविधा रहेगी। भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार, धार्मिक और पूजा स्थल संचालित करने की अनुमति होगी। जबकि, शापिंग मॉल खोलने और संचालन करने की अनुमति नहीं दी गई है। आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के कन्टेंनमेंट जोन घोषित होने की स्थिति में शासन द्वारा केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी और इस संबंध में जारी अन्य आदेश पहले की तरह प्रभावी होंगे।
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि रेस्टोंरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा 65 वर्ष के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों के भी घर से निकलने की मनाही है।छत्तीसगढ़ सरकार ने दरअसल Unlock 1.0 के तहत 8 जून से दी जाने वाली राहतों को लेकर दिशा-निर्देश तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि-
• 8 जून से प्रदेश में धार्मिक स्थल तो खुलेंगे पर एक साथ लोगों के जाने पर पाबंदी होगी।
• मस्जिदों में फर्श में नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है और हर बार नमाज पढ़ने के बाद फर्श को साफ करने की बात भी कही गई है।
• लोगों को धार्मिक स्थल पर बैठने के लिए घर से चादर लाना अनिवार्य होगा।
• इसके अलावा प्रदेश में सोमवार से पार्क तो खुलेंगे, लेकिन वहां सख्तन नियमों के साथ ही आम लोगों को प्रवेश करने की अनुमति होगी।
• स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां ही की जा सार्वजनिक पार्क और उद्यान 8 जून से खुल सकेंगे।
• स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां की जा सकेंगी।
• क्लबों में केवल बाहरी गतिविधियां संचालित होंगी।
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