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बचेली - बिना अनुमति लोगो को निजी वाहन में यात्रा करवाने के मामले में 2 को दिया गया कारण बताओ नोटिस।
वाट्सएप्प ग्रुपो में किया जा रहा था प्रचार,बिना टेक्सी परमिट के निजी वाहनों को सार्वजनिक बनाकर,मनमानी रूप से लोगो से पैसे लेकर अपनी जेब भर रहे कुछ लोग।
बचेली - इस महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है। भारत देश मे भी रोजाना मरीजो की संख्या बढ़ती ही जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी कोरोना संक्रमित मरीजो की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस बीच कई लोग मानवता के नाते एक दूसरे की मदद करते नजर आ ही जाते है ,यही कुछ ऐसे भी है जो इस महामारी का फायदा उठाकर लोगो से मनमानी पैसे लेकर अपनी निजी वाहनों में यात्रा करवा कर अपनी जेब भरने में लगे हुए है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ लोगो द्वारा निजी वाहनों का जरूरी कारणों का हवाला देकर ई पास बनवाकर मनमाने तरीके से लोगो से पैसे लेकर बचेली से रायपुर तक कि यात्रा करवाई जा रही है। ये ऐसे मजबूर लोग है जिनके पास किसी प्रकार का साधन नही है।
क्यो की सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूप से बंद है,ऐसे में इन लोगो को मनमानी रकम देने के अलावा इनके पास कोई चारा नही है। इन कथित दलाल किस्म के लोगो ने इस महामारी के बीच कमाई का नया जरिया खोज लिया है। रायपुर से भी कई लोगो को मनमाने पैसे लेकर बिना पास के बचेली लाकर ये लोग नगरवासियो की जान जोखिम में डाल रहे है। इस मामले में शिकायत के पश्चात तहसीलदार द्वारा वार्ड नम्बर 13 के निर्दलीय पार्षद फ़िरोज़ नवाब को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घण्टो के भीतर जवाब देने हेतु कहा गया है। तहसीलदार के मुताबिक वाट्सअप ग्रुप के माध्यम से इस कार्य को बढ़ावा भी दिया गया। जिसकी शिकायत के पश्चात फ़िरोज़ नवाब एवं अन्य आफताब आलम उर्फ ( रुस्तम ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 24 घण्टो के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। प्रसाशन के मुताबिक इस महामारी में सार्वजनिक यातायात पुर्णतः बंद है सिर्फ जरूरी कारणों से ही लोग अपनी निजी वाहनों या इलाज हेतु एम्बुलेंस का प्रयोग कर सकते है। ऐसे में बिना कलेक्टर की अनुमति के निजी वाहनों को बिना टेक्सी परमिट के सार्वजानिक वाहन बनाकर साथ ही पास बनवाकर दिए जाने की बात सोशल मीडिया में कहकर लोगो को यात्रा करवाना नियम विरुद्ध है। साथ ही इन लोगो को जवाब सन्तोष जनक ना दिए जाने की स्थिति में धारा 188 महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही करने हेतु चेतावनी भी दी है।
बचेली - बिना अनुमति लोगो को निजी वाहन में यात्रा करवाने के मामले में 2 को दिया गया कारण बताओ नोटिस।
वाट्सएप्प ग्रुपो में किया जा रहा था प्रचार,बिना टेक्सी परमिट के निजी वाहनों को सार्वजनिक बनाकर,मनमानी रूप से लोगो से पैसे लेकर अपनी जेब भर रहे कुछ लोग।
बचेली - इस महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है। भारत देश मे भी रोजाना मरीजो की संख्या बढ़ती ही जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी कोरोना संक्रमित मरीजो की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस बीच कई लोग मानवता के नाते एक दूसरे की मदद करते नजर आ ही जाते है ,यही कुछ ऐसे भी है जो इस महामारी का फायदा उठाकर लोगो से मनमानी पैसे लेकर अपनी निजी वाहनों में यात्रा करवा कर अपनी जेब भरने में लगे हुए है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ लोगो द्वारा निजी वाहनों का जरूरी कारणों का हवाला देकर ई पास बनवाकर मनमाने तरीके से लोगो से पैसे लेकर बचेली से रायपुर तक कि यात्रा करवाई जा रही है। ये ऐसे मजबूर लोग है जिनके पास किसी प्रकार का साधन नही है।
क्यो की सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूप से बंद है,ऐसे में इन लोगो को मनमानी रकम देने के अलावा इनके पास कोई चारा नही है। इन कथित दलाल किस्म के लोगो ने इस महामारी के बीच कमाई का नया जरिया खोज लिया है। रायपुर से भी कई लोगो को मनमाने पैसे लेकर बिना पास के बचेली लाकर ये लोग नगरवासियो की जान जोखिम में डाल रहे है। इस मामले में शिकायत के पश्चात तहसीलदार द्वारा वार्ड नम्बर 13 के निर्दलीय पार्षद फ़िरोज़ नवाब को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घण्टो के भीतर जवाब देने हेतु कहा गया है। तहसीलदार के मुताबिक वाट्सअप ग्रुप के माध्यम से इस कार्य को बढ़ावा भी दिया गया। जिसकी शिकायत के पश्चात फ़िरोज़ नवाब एवं अन्य आफताब आलम उर्फ ( रुस्तम ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 24 घण्टो के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। प्रसाशन के मुताबिक इस महामारी में सार्वजनिक यातायात पुर्णतः बंद है सिर्फ जरूरी कारणों से ही लोग अपनी निजी वाहनों या इलाज हेतु एम्बुलेंस का प्रयोग कर सकते है। ऐसे में बिना कलेक्टर की अनुमति के निजी वाहनों को बिना टेक्सी परमिट के सार्वजानिक वाहन बनाकर साथ ही पास बनवाकर दिए जाने की बात सोशल मीडिया में कहकर लोगो को यात्रा करवाना नियम विरुद्ध है। साथ ही इन लोगो को जवाब सन्तोष जनक ना दिए जाने की स्थिति में धारा 188 महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही करने हेतु चेतावनी भी दी है।
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