दंतेवाड़ा :- छात्र दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत दावा राशि का किया गया भुगतान। dm soni bacheli

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दंतेवाड़ा :- छात्र दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत दावा राशि का किया गया भुगतान। 

 शासन के निर्देशानुसार छात्र दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके पालको को एक-एक लाख रूपये की बीमा राशि कलेक्टर दीपक सोनी के अनुमोदन उपरांत वितरित की गई। 


दन्तेवाड़ा, 29 जुलाई 2020।। छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा बीमा योजना नियम 2005 अन्तर्गत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों तथा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले समस्त नियमित छात्र-छात्राओं को दुर्घटना उपरांत मृत्यु अथवा अपंगता होने पर दावा राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान अनुसार जिले में छात्र स्व. अजय कुमार पिता श्री सुदरू राम शा.उ.मा.वि. बड़ेतुमनार, स्व. समील कुमार माता श्रीमती पीसो लेखामी प्रा.शा. परपापारा घोटपाल, स्व. विरचंद पिता श्री गौरीचंद शा.उ.मा.वि. बारसूर, स्व. राहुल कुमार पिता श्री सुरेन्द्र कुमार मण्डावी डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल परचेली, स्व. परसुुराम पिता श्री जोगा राम डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल परचेली, स्व. मनीषा पिता श्री मोहन मरकाम प्रा.शा. बाबूपारा बड़ेगुडरा, स्व. अवनीष कर्मा पिता चैतू कर्मा उ.मा.वि. बचेली एवं स्व. फूलदई नाग पिता श्री रतन नाग शा.क.उ.मा.वि. बारसूर को शासन के निर्देशानुसार छात्र दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके पालक को एक-एक लाख रूपये की बीमा राशि 27 जुलाई 2020 को कलेक्टर श्री दीपक सोनी के अनुमोदन उपरांत वितरित किया गया।

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