कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने 22 जुलाई को रात्रि 12 बजे से 29 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक दंतेवाड़ा जिले में पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया।dm soni bacheli

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कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने 22 जुलाई को रात्रि 12 बजे से 29 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक दंतेवाड़ा जिले में पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया। 

दैनिक आवश्यकता वस्तुओं की दुकाने और इमेरजेंसी मेडिकल सेवा आरंभ रहेंगी। 

दैनिक आवश्यकता  वस्तुओं की दुकानें प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। 




दंतेवाड़ा, 21 जुलाई 2020।। जिला कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले की नगर पालिका बचेली किरंदुल दंतेवाड़ा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीदम बारसूर के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका बचेली, किरंदुल, दंतेवाडा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीदम, बारसूर के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्य गत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 22 जुलाई 2020 मध्य रात्रि 12 बजे से 29 जुलाई 2020 मध्य रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया है और विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। 


आदेश के अनुसार दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में भी नगरपालिका बचेली किरंदुल दंतेवाडा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीतम बारसूर में प्रतिदिन लगातार कोरोनावायरस मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं आज तक कुल 90 कोरोनावायरस मरीज की पहचान दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले से की गई है और यह संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है कोरोनावायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार कोरोनावायरस पाए जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। नगर पालिका बचेली किरंदुल दंतेवाडा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीदम बारसूर में क्षेत्र में तक दो कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं जो अभी भी प्रभाव शील है।


 इसके बावजूद इन क्षेत्रों में कोरोना पोसिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है इसलिए यह आवश्यक है कि कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नगर पालिका बचेली किरंदुल दंतेवाडा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीदम बारसूर के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और इस दौरान दैनिक आवश्यकता वस्तुएं एवं इमेरजेंसी मेडिकल सेवा आरंभ रहेगी। नगर पालिका बचेली, किरंदुल, दंतेवाडा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीदम, बारसूर क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पडने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी. आटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

 नगर पालिका बचेली, किरंदुल ,दंतेवाडा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीदम, बारसूर क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर निगम क्षेत्र की सभी सीमाओं को एतद द्वारा सील किया जाता है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी।नगर पालिका बचेली, किरंदुल ,दंतेवाडा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीदम, बारसूर क्षेत्रक्षेत्र की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे। नगर पालिका बचेली, किरंदुल ,दंतेवाडा एवं नगर पंचायत क्षेत्र गीदम, बारसूर  क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को निम्र शर्तों के अधीन छूट रहेगी। यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री या इकाईयों के अंदर करनी होगी। आवश्यकता पडने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री या ईकाईयों को स्वयं करनी होगी। संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशरू पालन सुनिश्चित करना होगा। इन इकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान या इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतरू बंद रहेंगे। विदेश से आने वाले सभी नागरिक, अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक होम क्वारेंटाईन की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटाईन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् कार्रवाही की जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतरू अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।

फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय या प्रतिष्ठान को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है। पुलिस उप महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अन्य कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौकी ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा। पंजीयन कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर), भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वारथ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है), दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एंव संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें चालू रहेंगी।

ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रातरू 10 बजे तक होगी। स्थायी दुकानों या स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ग्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट), घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर ऑकर प्रातरू 7 बजे से 10 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम.वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं, सेवाएं, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बिजली, पेयजलपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल करने की सेवाएं भी चालू रहेंगी। इत्यादि भी शामिल है। जेल, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, टेलीकाम, इंटरनेट सेवाएं, आई.टी. आधारित सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवाएं, खाद्य, <span lang="HI" style="font-family:Mangal,serif;background-image:initial;background-position:initial;background-si

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