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बचेली/ दंतेवाड़ा - नजूल पट्टाधारियों को भूमि स्वामी हक में परिवर्तन करने हेतु देनी होगी बाजार मूल्य की 2 प्रतिशत राशि।
7500 वर्गफीट तक की शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार कलेक्टर को मिला
बचेली/दंतेवाड़ा 02 जून 2020। नगरीय क्षेत्रों में प्रदाय किये गये नजूल पट्टाधारियों को भूमि स्वामी हक प्रदान करने के सम्बंध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार रियायती दर पर प्रदाय किये गये पट्टेदार को भूमि स्वामी हक प्राप्त करने हेतु बाजार मूल्य वर्ष 2019-20 के हिसाब से 102 प्रतिशत की राशि तथा गैर रियायती दर पर प्रदाय किये गये पट्टेदार को भूमि स्वामी हक प्राप्त करने हेतु बाजार मूल्य वर्ष 2019-20 के हिसाब से 2 प्रतिशत की राशि जमा करनी होगी। नजूल अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से मिली जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफीट तक की शासकीय भूमि का आबंटन तथा अतिक्रमित 7500 वर्गफीट तक की शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान किया गया है।
भूमि आबंटन और व्यवस्थापन के प्रकरणों का परीक्षण कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश तथा सम्बन्धित नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य मनोनीत किये गये हैं। उक्त गठित समिति ऐसे प्रकरणों का परीक्षण कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगी। राज्य शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में स्थित अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के समय राज्य शासन से भूमि स्वामी हक में भूमि प्राप्त करना चाहता है तो भूमि आबंटन के समय सम्बन्धित व्यक्ति को बाजार मूल्य के 150 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजी देना होगा तथा भूमि स्वामी हक के लिए बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत राशि देनी होगी अर्थात बाजार मूल्य का 152 प्रतिशत राशि देय होगा। नजूल अधिकारी श्री प्रकाश भारद्वाज ने बताया कि उक्तानुसार राशि शासन के पक्ष में जमा कराये जाने के बाद पट्टेदार राज्य शासन के पट्टेदार न होकर पूर्णरूपेण भूमि स्वामी होगा अर्थात उन्हें भूखण्ड पर उसी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे, जिस तरह निजी भूखण्ड पर उसके भूमि स्वामी को प्राप्त होते हैं। इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कलेक्टर कार्यालय के नजूल शाखा में सम्पर्क किया जा सकता है।
बचेली/ दंतेवाड़ा - नजूल पट्टाधारियों को भूमि स्वामी हक में परिवर्तन करने हेतु देनी होगी बाजार मूल्य की 2 प्रतिशत राशि।
7500 वर्गफीट तक की शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार कलेक्टर को मिला
बचेली/दंतेवाड़ा 02 जून 2020। नगरीय क्षेत्रों में प्रदाय किये गये नजूल पट्टाधारियों को भूमि स्वामी हक प्रदान करने के सम्बंध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार रियायती दर पर प्रदाय किये गये पट्टेदार को भूमि स्वामी हक प्राप्त करने हेतु बाजार मूल्य वर्ष 2019-20 के हिसाब से 102 प्रतिशत की राशि तथा गैर रियायती दर पर प्रदाय किये गये पट्टेदार को भूमि स्वामी हक प्राप्त करने हेतु बाजार मूल्य वर्ष 2019-20 के हिसाब से 2 प्रतिशत की राशि जमा करनी होगी। नजूल अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से मिली जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफीट तक की शासकीय भूमि का आबंटन तथा अतिक्रमित 7500 वर्गफीट तक की शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान किया गया है।
भूमि आबंटन और व्यवस्थापन के प्रकरणों का परीक्षण कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश तथा सम्बन्धित नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य मनोनीत किये गये हैं। उक्त गठित समिति ऐसे प्रकरणों का परीक्षण कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगी। राज्य शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में स्थित अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के समय राज्य शासन से भूमि स्वामी हक में भूमि प्राप्त करना चाहता है तो भूमि आबंटन के समय सम्बन्धित व्यक्ति को बाजार मूल्य के 150 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजी देना होगा तथा भूमि स्वामी हक के लिए बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत राशि देनी होगी अर्थात बाजार मूल्य का 152 प्रतिशत राशि देय होगा। नजूल अधिकारी श्री प्रकाश भारद्वाज ने बताया कि उक्तानुसार राशि शासन के पक्ष में जमा कराये जाने के बाद पट्टेदार राज्य शासन के पट्टेदार न होकर पूर्णरूपेण भूमि स्वामी होगा अर्थात उन्हें भूखण्ड पर उसी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे, जिस तरह निजी भूखण्ड पर उसके भूमि स्वामी को प्राप्त होते हैं। इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कलेक्टर कार्यालय के नजूल शाखा में सम्पर्क किया जा सकता है।
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