बचेली - एन.सी.एल के सीईओ वीएस प्रभाकर को वन विभाग द्वारा किया गया गिरफ्तार। dm सोनी बचेली

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बचेली - एन.सी.एल के सीईओ वीएस प्रभाकर को वन विभाग द्वारा किया गया गिरफ्तार।


बैलाडिला खदान 13 का मामला, न्यायालय ने दी जमानत ।


बचेली, 13 मार्च | बैलाडिला की लौह अयस्क खदान 13 किरन्दुल में बिना अनुमति के पेड़ कटाई को लेकर एनएमडीसी व सीएमडीसी की संयुक्त उपक्रम एनसीएल के सीइओ वीएस प्रभाकर को वन विभाग द्वारा गिरफ्तार करने के बाद बचेली व्यवहार न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसके बाद वी एस प्रभाकर द्वारा  स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला देते हुए जमानत की अर्जी लगाई गई, जिसे बचेली न्यायालय ने स्वीकार करते हुए जमानत की मंजूरी दे दी। आपको बता दे की बचेली वन परिक्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार सोनवानी ने बताया कि एनसीएल के सीईओ पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा, वन्य जीव अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत कारवाई की गई है। एनसीएल के सीईओ ने लिखित आदेश जारीकर पेड़ कटवाया था, जिसे उन्होने न्यायालय के समक्ष कबूल भी किया है।  


गौरतलब है कि जून 2019 में पंचायत संघर्ष समिति के बैनर तले हजारो ग्रामीण आदिवासियो ने इस खदान में अपने अराध्य देव नंदीराज को बचाने के लिए आंदोलन किया था।


 जिसके बाद तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल ने जांच के आदेश दिए थे जिसके बाद आंदोलन को रोक दिया गया था। स्थानीय आदिवासियों द्वारा लगातार उसका विरोध किया जाता रहा है ।


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