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बचेली- कोरोनावायरस से सुरक्षा करने वालों के लिए 5 मिनट तक शंख नाद, तालियां-थालियां बजीं लोगों ने कहा- शुक्रिया
नगरवासियो ने जनता कर्फ्यू का किया पूर्णतः समर्थन ।
भारत मे आज मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 7
बचेली - लौहनगरी जनता कर्फ्यू के दौरान प्रशासन ने दिनभर लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की थी, यह रात 9 बजे तक और रहेगा
प्रधानमंत्री ने कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे देशवासियों से कोरोनावायरस से बचाने वालों के प्रति आभार जताने को कहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगो ने एक दिन पूर्व ही अपनी जरूरत का सारा सामान,दवाइयां इत्यादि संग्रहित कर लिया था।
सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले भी नही दिखे बस स्टेंड,मुख्य बाजार,कालोनियां,पुराना मार्किट,आरईएस कालोनी,हाउसिंग बोर्ड कालोनी ,रेलवे,सुभाष नगर,हाईटेक, बंगाली केम्प सभी जगह सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिस बल समूचे नगर में तैनात थी। पुलिस वाहनों द्वारा लगातार गस्त किया जा रहा था। शाम होते ही 5 बजे समूचा नगर थालियों की घण्टियों की तालियों की एवं शंखनाद की ध्वनि से गूंज उठा सभी ने प्रधानमंत्री की अपील पर इस वाइरस से लड़ रहे लोगो का आभार व्यक्त किया।
सुबह से ही लोग सोशल मीडिया में एक्टिव नजर आए एवं शाम 5 बजे की वीडियो फ़ोटो लोगो द्वारा अपलोड की गई। बचेली नगर में कर्फ्यू का बेहद ही जबरदस्त असर देखने को मिला। लोगो मे जागरूकता बढ़ी है। सभी ने मिलकर सन्देश दिया है की साथ मिलकर इस आपदा से लड़ने के लिए सभी तैयार है।
दंतेवाड़ा कलेक्टर द्वारा आदेश जारी
दंतेवाड़ा जिले में- 31 मार्च तक धारा-144 लागू रहेगा ।
मेडिकल स्टोर, अस्पताल,राशन दुकान और प्रशासनिक कार्यालय खुले रहेंगे ।
दंतेवाड़ा - कोरोना वायरस (कोविद-19) के संक्रमण को रोकने और इस महामारी से बचाव के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा द्वारा संपूर्ण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में 22 मार्च से 31 मार्च 2020 तक निषेधाज्ञा धारा -144 लागू कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में जिले में मेडिकल स्टोर, अस्पताल,राशन दुकान, कलेक्टर कार्यालय,एस डी एम , तहसील कार्यालय और थाने खुले रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा द्वारा निषेधाज्ञा के दौरान आम जनता की सुविधा और जनहित में जिन प्रतिष्ठानों को खुला रखने की अनुमति दी गई है, वहां अधिकतम पांच लोगों को ही उपस्थित रहने की अनुमति होगी। कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण और आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा और उनके व्यापक हित में उक्त आदेश पर अमल करने सहयोग की अपील आम जनता से की है।
बचेली- कोरोनावायरस से सुरक्षा करने वालों के लिए 5 मिनट तक शंख नाद, तालियां-थालियां बजीं लोगों ने कहा- शुक्रिया
नगरवासियो ने जनता कर्फ्यू का किया पूर्णतः समर्थन ।
भारत मे आज मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 7
बचेली - लौहनगरी जनता कर्फ्यू के दौरान प्रशासन ने दिनभर लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की थी, यह रात 9 बजे तक और रहेगा
प्रधानमंत्री ने कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे देशवासियों से कोरोनावायरस से बचाने वालों के प्रति आभार जताने को कहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगो ने एक दिन पूर्व ही अपनी जरूरत का सारा सामान,दवाइयां इत्यादि संग्रहित कर लिया था।
सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले भी नही दिखे बस स्टेंड,मुख्य बाजार,कालोनियां,पुराना मार्किट,आरईएस कालोनी,हाउसिंग बोर्ड कालोनी ,रेलवे,सुभाष नगर,हाईटेक, बंगाली केम्प सभी जगह सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिस बल समूचे नगर में तैनात थी। पुलिस वाहनों द्वारा लगातार गस्त किया जा रहा था। शाम होते ही 5 बजे समूचा नगर थालियों की घण्टियों की तालियों की एवं शंखनाद की ध्वनि से गूंज उठा सभी ने प्रधानमंत्री की अपील पर इस वाइरस से लड़ रहे लोगो का आभार व्यक्त किया।
सुबह से ही लोग सोशल मीडिया में एक्टिव नजर आए एवं शाम 5 बजे की वीडियो फ़ोटो लोगो द्वारा अपलोड की गई। बचेली नगर में कर्फ्यू का बेहद ही जबरदस्त असर देखने को मिला। लोगो मे जागरूकता बढ़ी है। सभी ने मिलकर सन्देश दिया है की साथ मिलकर इस आपदा से लड़ने के लिए सभी तैयार है।
दंतेवाड़ा कलेक्टर द्वारा आदेश जारी
दंतेवाड़ा जिले में- 31 मार्च तक धारा-144 लागू रहेगा ।
मेडिकल स्टोर, अस्पताल,राशन दुकान और प्रशासनिक कार्यालय खुले रहेंगे ।
दंतेवाड़ा - कोरोना वायरस (कोविद-19) के संक्रमण को रोकने और इस महामारी से बचाव के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा द्वारा संपूर्ण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में 22 मार्च से 31 मार्च 2020 तक निषेधाज्ञा धारा -144 लागू कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में जिले में मेडिकल स्टोर, अस्पताल,राशन दुकान, कलेक्टर कार्यालय,एस डी एम , तहसील कार्यालय और थाने खुले रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा द्वारा निषेधाज्ञा के दौरान आम जनता की सुविधा और जनहित में जिन प्रतिष्ठानों को खुला रखने की अनुमति दी गई है, वहां अधिकतम पांच लोगों को ही उपस्थित रहने की अनुमति होगी। कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण और आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा और उनके व्यापक हित में उक्त आदेश पर अमल करने सहयोग की अपील आम जनता से की है।
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