बचेली/किरंदुल में जिला प्रशासन ने 10 दिनों का लाकडाउन किया घोषित।

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बचेली / किरंदुल में जिला प्रशासन ने 10 दिनों का लाकडाउन किया घोषित। 

संक्रमितों की बढ़ती संख्या एवं नगरवासियो की मांग पर दोनो पालिका अध्यक्षों एवं चेम्बर उपाध्यक्ष के संयुक्त पहल पर जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। 





बचेली :- नगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना ग्राफ को देखते हुए नगरवासियो ने लॉक डाउन की मांग रखी थी जिसके पश्चात बचेली पालिका अध्यक्ष श्रीमती पूजा साव एवं किरंदुल पालिका अध्यक्ष मृणाल राय ने जिला कलेक्टर दीपक सोनी से बचेली एवं किरंदुल में कुछ दिनों के लाकडाउन की अपील करते हुए अनुरोध पत्र दिया था जिस पर कलेक्टर दीपक सोनी ने आज आदेश जारी करते हुई 23 सितंबर शाम 7 बजे से 2 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक दोनो नागर्पलका क्षेत्र में 10 दिनों का पूर्ण लाकडाउन घोषित किया है।  इस बार व्यपारियो ने भी लॉक डाउन में अपनी लिखित सहमति जताई जिसके बाद छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कॉमर्स के जिला उपाध्यक्ष सतीश प्रेमचंदानी ने भी पत्र के माध्यम से अपना समर्थन दिया। 


पालिका अध्यक्ष श्रीमती पूजा साव ने नगरवासियो से अपील की है की लाकडाउन के दौरान पूर्ण रूप से जिला प्रशासन द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करे एवं बिना वजह घरों से बाहर ना निकले सभी को एक होकर इस कोरोना की कड़ी को कमजोर करना है। 


व्यपारियो से सहमति पत्र प्राप्त करते जनप्रतिनिधि 

जो लोग घरों में होम आईसुलेशन में है वो पूर्ण रूप से होम आईसुलेशन के नियमो का पालन करे किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर कोविड हेल्पलाइन में सम्पर्क करे या अपने वार्ड पार्षद से सम्पर्क करें। साथ ही जिन्हें प्रारंभिक लक्षण दिखाई दे वो अपोलों फीवर क्लिनिक में जाकर अपनी जांच अवश्य करवाएं अपने एवं अपने परिवार का ख्याल रखे।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में क्या कुछ है नियम। 

1  :- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के नगरपालिका बचेली एवं किरंदुल के संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 23,09,2020 शाम 7:00 बजे से दिनांक 2,10,2020 रात्रि 12:00 बजे तक की अवधि हेतु लागू की जाती है। तथा नगरपालिका बचेली व किरंदुल के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। 
2  :- उपरोक्त दर्शित अवधि में नगरपालिका बचेली एवं किरंदुल क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर उक्त नगर पालिका की सभी सीमाओं को आगामी आदेश तक सील किया जाता है। 

3  :- उपरोक्त दर्शित अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। 

4  :- पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों एवं शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस तथा एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पी.ओ.एल प्रदान किया जावेगा अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल प्रदान करना पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। 

5  :- दूध पार्लर व वितरण की समयावधि प्रातः 6:00 बजे से  प्रातः 8:00 बजे तक एवं संध्या 5:00 बजे से संध्या 6:30 तक रहेगी केवल दुकान पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समय अवधि में केवल दुग्ग विक्रय की अनुमति होगी। 

6 :- पेट शॉप एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक एवं संध्या 5:00 बजे से संध्या 6:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। 

7 :- एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडर की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। 

8 :-  औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाइयों को अपने कैंपस के भीतर ( ऑन साइट ) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। 

9 :- उक्त अवधि के दौरान नगरीय निकाय बचेली किरंदुल क्षेत्र अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। 

10 :- सभी धार्मिक संस्कृति एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्ण पर प्रतिबंध रहेंगे बंद रहेंगे। 

11 :- उपरोक्त अवधि में नगरपालिका बचेली एवं किरंदुल क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय,अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन  करेंगे आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्य से कार्यालय में भुला सकेंगे। 

12 :-  सभी प्रकार की सभा जुलूस आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेंगे। 

13 :-  होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा आपात स्थिति में 07856 - 2 52412 / 930 270 6669 नंबर में आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है। 

14 :- कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग,एक्टिव सर्विलांस होम आइसोलेशन दवाइयां वितरण आदि पूर्वअनुसार चलते रहेंगे इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्व अनुसार अनिवार्य होगी कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्व अनुसार संचालित रहेंगे। 

15 :- अपरिहार्य परिस्थितियों में नगरपालिका बचेली एवं किरंदुल से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। 

16 :- आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दोपहिया वाहन में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी इस निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चलाने वालों ने कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

16 :- मीडिया कर्मी यथासंभव work-from-home द्वारा कार्य संपादित करेंगे अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मासिक संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। 


18 :- यह आदेश अनुविभागीय अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक कोषालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय तहसील थाने व चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी बिजली आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं जैसे सफाई ,सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के अधिकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। इस शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश वर्जित होगा। 


उपरोक्त बिंदुओं को छोड़कर नगरपालिका बचेली एवं किरंदुल में समस्त गतिविधियां पूर्णत प्रतिबंधित रहेगी इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति,प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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