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दंतेवाड़ा जिले में धारा-144 प्रभावशील कलेक्टर ने जारी किया आदेश।
नए समय के हिसाब से जिले में सभी प्रकार की दुकानों, कार्यालय, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि संचालन का समय प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक होगा।
बचेली/ दन्तेवाड़ा, 05 जून 2020।। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सोनी ने जिले में आगामी 30 जून 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 को प्रभावशील करने हेतु पारित आदेश में कहा है कि नावेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को संक्रामक बीमारी घोषित किया गया है जो विश्व के विभिन्न देशों में महामारी का रूप ले रही है।
स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के संपर्क से पीडि़त, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। कोरोना वायरस रेग्युलेशन के अंतर्गत इस बीमारी को रोकने के लिये संक्रामक व्यक्ति को घर/संगरोध में चिकित्सा हेतु लाया जाना सुनिश्चित किया जाना है। राज्य शासन द्वारा भी निर्देशित किया गया है। कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाये।
संक्रमण से बचाव हेतु जिले में स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रतिबंधित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 घोषित करने के लिये पर्याप्त आधार है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सोनी ने कहा है कि समयाभाव के कारण पृथक से पूर्व से सूचना दिया जाना संभव नही है अतएव दन्तेवाड़ा जिले की सामान्य जनता को संबोधित करते हुए धारा-144 के अधीन एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है।
जिसके तहत निम्न गतिविधियों के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाता है। जिले में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलुस सहितधार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी आयोजन, अवांछित विचरण, वैवाहिक कार्यक्रम, शिक्षण संस्थाएं, स्पोर्टस काम्पलेक्स, रेस्टोरेंट, पार्क, क्लब हाऊस तथा इस प्रकार के अन्य स्थान को प्रतिबंधित किया जाता है। सभी शैक्षणिक संस्था, कोचिंग संस्था को बंद रखा जायेगा। ऑनलाईन एवं डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधि करने की अनुमति होगी। जिले में स्थित पर्यटन स्थलों को बंद रखा जायेगा। निवासीय सुविधा देने वाले होटल, वैवाहिक भवन एवं लॉन, ऑडोटोरियम, सामुदायिक भवन इत्यादि बंद रहेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल, धार्मिक आयोजन, समाजिक राजकीय शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित की जाती है। 05 लोगों से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी लगाई जाती है।
शाम 7 बजे से प्रात 7 बजे तक समस्त गैर आवश्यक गतिविधियों के लिये व्यक्तियों की आवाजाही सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी। निजी वाहन से जिले से बाहर, राज्य से बाहर आने-जाने हेतु बिना अनुमति प्रवास वर्जित है। घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों को मास्क अथवा अन्य कपड़े से मुंह एवं नाक को ढंक कर रखना तथा फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना होगा। सार्वजनिक यातायात के साधन बस, ऑटो टैक्सी, सायकल रिक्शा प्रतिबंधित है, परंतु जिले में व छत्तीसढ़ राज्य के भीतर अनुमति पश्चात् उपयोग किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाये जाने पर जुर्माना किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों में शराब, पान, गुटखा का सेवन वर्जित होगा तथा जिले में पान गुटखा, तंबाखू एवं गुड़ाखू का विक्रय वर्जित होगा। बैंकों में 10 से अधिक व्यक्ति जमा न हों।
मास्क की मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी को प्रतिबंधित किया जाता है। कोरोना सवंमित व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आये हुए अन्य कोई भी व्यक्ति जो निवारण या ईलाज के उपयोग या सहयोग देने से निगरानी जांच निरीक्षण दल को मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-270 के दण्ड के लिए भागी होगा। किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा जिले में सभी प्रकार के दुकानों, कार्यालय, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि संचालन का समय प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक होगा। विशेष रूप से प्रतिबंधित दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानों का संचालन किया जायेगा।
दुग्ध वितरण एवं समाचार पत्र वितरण हेतु प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक अतिरिक्त छूट होगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सेवा एवं दवा दुकानों के संचालन में समय का प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होटल एवं ढाबे जो टेक अवे सुविधा के संचालित की जा रही है, वह सांय 5 बजे तक संचालित हो सकेगी। शत-प्रतिशत क्रेता-विक्रेता एवं दुकान के कर्मचारियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। दुकानों में सेनीटाईजर एवं हाथ-धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। दुकानों में आने वाले ग्राहको ंके लिए समाजिक दूरी तय करने हेतु एक-एक मीटर के अंतर पर मार्किंग किया जाये। मार्किंग के बगैर दुकानों का संचालन न किया जाये। संबंधित दुकानदार द्वारा मार्किंग किया जाकर, सामाजिक दूरी से क्रय-विक्रय की कार्यवाही की जाये।
मास्क का उपयोग नहीं करना, सामाजिक दूरियों का पालन नहीं करना, हाथ धुलाई की व्यवस्था न होना निर्धारित मानक से अधिक कर्मचारियों का उपस्थित होना इस आदेश का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। प्रथम उल्लंघन पर अर्थदण्ड 5 सौ रूपये (रू. पांच सौ) द्वितीय उल्लंघन पर 2 हजार रूपये (रू. दो हजार ) अधिरोपित होगा। इसके पश्चात भी उल्लंघन पाया जाता है तो दुकान बंद करने हेतु कार्यवाही की जायेगी। अतः सुनिश्चित करने की शर्तों के अधीन ही दुकानों का संचालन किया जाये। सभी स्थापनाओं के संचालनकर्ता को कर्मचारियों हेतु मास्क की व्यवस्था करनी होगी।
सार्वजनिक स्थल पर सभी कार्यवाही को एक मीटर से अधिक की सामाजिक दूरी रखकर अंजाम दिया जाना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रतिष्ठानों को छोड़कर प्रतिष्ठान संचालन के साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था पूर्ववत होगा। सभी स्थापनाएं निर्धारित दिवस पर साप्ताहिक अवकाश जरूर दें। कार्यस्थल/दुकानों पर हाथ धुलाई सेनीटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। सार्वजनिक स्थलों/कार्यस्थल पर बड़ी संख्या में एकत्र होना प्रतिबंधित होगा।
स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के संपर्क से पीडि़त, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। कोरोना वायरस रेग्युलेशन के अंतर्गत इस बीमारी को रोकने के लिये संक्रामक व्यक्ति को घर/संगरोध में चिकित्सा हेतु लाया जाना सुनिश्चित किया जाना है। राज्य शासन द्वारा भी निर्देशित किया गया है। कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाये।
संक्रमण से बचाव हेतु जिले में स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रतिबंधित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 घोषित करने के लिये पर्याप्त आधार है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सोनी ने कहा है कि समयाभाव के कारण पृथक से पूर्व से सूचना दिया जाना संभव नही है अतएव दन्तेवाड़ा जिले की सामान्य जनता को संबोधित करते हुए धारा-144 के अधीन एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है।
जिसके तहत निम्न गतिविधियों के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाता है। जिले में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलुस सहितधार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी आयोजन, अवांछित विचरण, वैवाहिक कार्यक्रम, शिक्षण संस्थाएं, स्पोर्टस काम्पलेक्स, रेस्टोरेंट, पार्क, क्लब हाऊस तथा इस प्रकार के अन्य स्थान को प्रतिबंधित किया जाता है। सभी शैक्षणिक संस्था, कोचिंग संस्था को बंद रखा जायेगा। ऑनलाईन एवं डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधि करने की अनुमति होगी। जिले में स्थित पर्यटन स्थलों को बंद रखा जायेगा। निवासीय सुविधा देने वाले होटल, वैवाहिक भवन एवं लॉन, ऑडोटोरियम, सामुदायिक भवन इत्यादि बंद रहेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल, धार्मिक आयोजन, समाजिक राजकीय शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित की जाती है। 05 लोगों से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी लगाई जाती है।
शाम 7 बजे से प्रात 7 बजे तक समस्त गैर आवश्यक गतिविधियों के लिये व्यक्तियों की आवाजाही सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी। निजी वाहन से जिले से बाहर, राज्य से बाहर आने-जाने हेतु बिना अनुमति प्रवास वर्जित है। घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों को मास्क अथवा अन्य कपड़े से मुंह एवं नाक को ढंक कर रखना तथा फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना होगा। सार्वजनिक यातायात के साधन बस, ऑटो टैक्सी, सायकल रिक्शा प्रतिबंधित है, परंतु जिले में व छत्तीसढ़ राज्य के भीतर अनुमति पश्चात् उपयोग किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाये जाने पर जुर्माना किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों में शराब, पान, गुटखा का सेवन वर्जित होगा तथा जिले में पान गुटखा, तंबाखू एवं गुड़ाखू का विक्रय वर्जित होगा। बैंकों में 10 से अधिक व्यक्ति जमा न हों।
मास्क की मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी को प्रतिबंधित किया जाता है। कोरोना सवंमित व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आये हुए अन्य कोई भी व्यक्ति जो निवारण या ईलाज के उपयोग या सहयोग देने से निगरानी जांच निरीक्षण दल को मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-270 के दण्ड के लिए भागी होगा। किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा जिले में सभी प्रकार के दुकानों, कार्यालय, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि संचालन का समय प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक होगा। विशेष रूप से प्रतिबंधित दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानों का संचालन किया जायेगा।
दुग्ध वितरण एवं समाचार पत्र वितरण हेतु प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक अतिरिक्त छूट होगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सेवा एवं दवा दुकानों के संचालन में समय का प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होटल एवं ढाबे जो टेक अवे सुविधा के संचालित की जा रही है, वह सांय 5 बजे तक संचालित हो सकेगी। शत-प्रतिशत क्रेता-विक्रेता एवं दुकान के कर्मचारियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। दुकानों में सेनीटाईजर एवं हाथ-धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। दुकानों में आने वाले ग्राहको ंके लिए समाजिक दूरी तय करने हेतु एक-एक मीटर के अंतर पर मार्किंग किया जाये। मार्किंग के बगैर दुकानों का संचालन न किया जाये। संबंधित दुकानदार द्वारा मार्किंग किया जाकर, सामाजिक दूरी से क्रय-विक्रय की कार्यवाही की जाये।
मास्क का उपयोग नहीं करना, सामाजिक दूरियों का पालन नहीं करना, हाथ धुलाई की व्यवस्था न होना निर्धारित मानक से अधिक कर्मचारियों का उपस्थित होना इस आदेश का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। प्रथम उल्लंघन पर अर्थदण्ड 5 सौ रूपये (रू. पांच सौ) द्वितीय उल्लंघन पर 2 हजार रूपये (रू. दो हजार ) अधिरोपित होगा। इसके पश्चात भी उल्लंघन पाया जाता है तो दुकान बंद करने हेतु कार्यवाही की जायेगी। अतः सुनिश्चित करने की शर्तों के अधीन ही दुकानों का संचालन किया जाये। सभी स्थापनाओं के संचालनकर्ता को कर्मचारियों हेतु मास्क की व्यवस्था करनी होगी।
सार्वजनिक स्थल पर सभी कार्यवाही को एक मीटर से अधिक की सामाजिक दूरी रखकर अंजाम दिया जाना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रतिष्ठानों को छोड़कर प्रतिष्ठान संचालन के साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था पूर्ववत होगा। सभी स्थापनाएं निर्धारित दिवस पर साप्ताहिक अवकाश जरूर दें। कार्यस्थल/दुकानों पर हाथ धुलाई सेनीटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। सार्वजनिक स्थलों/कार्यस्थल पर बड़ी संख्या में एकत्र होना प्रतिबंधित होगा।
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