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बचेली - एसडीएम प्रकाश कुमार भारद्वाज ने जारी किए नए आदेश ,सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश।
उक्त लोगो को दिया गया ज्ञापन।
तहसीलदार बड़े बचेली,मुख्य नगरपालिका अधिकारी बचेली एवं किरंदुल,थाना प्रभारी बचेली,किरंदुल,भांसी,कुआकोंडा,अरनपुर,मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुआकोंडा,अधिशासी निदेशक एनएमडीसी बचेली,महाप्रबंधक एनएमडीसी किरंदुल,महाप्रबंधक आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया लिमिटेड किरंदुल,बैलाडीला ट्रक ऑनर एसोसिएशन।
बचेली - अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इंसिडेंट कमांडर बचेली एसडीएम श्री प्रकाश कुमार भारद्वाज ने आज नए आदेश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है की देश मे कोविड 19 संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में मरीजो की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। हमारे क्षेत्रो में जितने भी लोग होम आईसुलेशन में है एवं जितने भी कोरिनटीन सेंटर है उनमें शासन प्रशासन द्वारा लगातार दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं परंतु बावजूद उसके नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है एवं इसकी शिकायतें निरंतर विभाग को मिल रही है जिसे देखते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी नियमों की अनदेखी ना हो यह सुनिश्चित करें।
इसके साथ साथ एसडीएम प्रकाश कुमार भारद्वाज ने कहा की
1 शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस कि एक - एक प्रति नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के व्यवसायिक दुकानों ब्यूटी पार्लर सैलून में चस्पा करवाया जाए।
2 सभी प्रकार के स्थाई दुकानों के सामने गोला मार्ग लगाया जाए तथा आने जाने वाले ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जाए।
3 नाई सैलून ब्यूटी पार्लर में दुकान में रजिस्टर इंट्री करवाया जाए जिसमें ग्राहकों का नाम पता मोबाइल नंबर इत्यादि आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो।
4 दैनिक बाजार में प्रत्येक दुकानों के सामने गोला मार्क आवश्यक रूप से होना सुनिश्चित करवाये।
5 समस्त दुकानदार दुकान में काम करने वाले मजदूरों कर्मचारियों को मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6 सभी व्यक्तियों को मास्क लगाने एवं धारा 144 का पालन करने हेतु प्रेरित किया जाए।
7 मास्क नही लगाने वह धारा 144 का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
8 लॉक डाउन के दौरान किसी भी प्रकार के खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम एवं सामूहिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि उक्त निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें साथ-साथ एसडीएम द्वारा बैलाडीला ट्रक ओनर एसोसिएशन ( बिटीओए ) को भी निर्देश दिया गया है कि शासन प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देशों का पालन किए जाने पत्र जारी किया गया है किंतु प्रायः देखा गया है कि बाहरी राज्यों/जिलो से इस क्षेत्र में आने वाले मालवाहक वाहनों की नियमित रूप से जानकारी नहीं दी जा रही है। अतः ( बिटीओए ) को निर्देशित किया गया है कि बाहरी राज्यों/जिलो से इस क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का नियमित रूप से लिखित जानकारी मुहैया कराना सुनिश्चित करें एवं प्रशासन का सहयोग करें।
बचेली - एसडीएम प्रकाश कुमार भारद्वाज ने जारी किए नए आदेश ,सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश।
उक्त लोगो को दिया गया ज्ञापन।
तहसीलदार बड़े बचेली,मुख्य नगरपालिका अधिकारी बचेली एवं किरंदुल,थाना प्रभारी बचेली,किरंदुल,भांसी,कुआकोंडा,अरनपुर,मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुआकोंडा,अधिशासी निदेशक एनएमडीसी बचेली,महाप्रबंधक एनएमडीसी किरंदुल,महाप्रबंधक आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया लिमिटेड किरंदुल,बैलाडीला ट्रक ऑनर एसोसिएशन।
बचेली - अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इंसिडेंट कमांडर बचेली एसडीएम श्री प्रकाश कुमार भारद्वाज ने आज नए आदेश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है की देश मे कोविड 19 संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में मरीजो की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। हमारे क्षेत्रो में जितने भी लोग होम आईसुलेशन में है एवं जितने भी कोरिनटीन सेंटर है उनमें शासन प्रशासन द्वारा लगातार दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं परंतु बावजूद उसके नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है एवं इसकी शिकायतें निरंतर विभाग को मिल रही है जिसे देखते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी नियमों की अनदेखी ना हो यह सुनिश्चित करें।
इसके साथ साथ एसडीएम प्रकाश कुमार भारद्वाज ने कहा की
1 शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस कि एक - एक प्रति नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के व्यवसायिक दुकानों ब्यूटी पार्लर सैलून में चस्पा करवाया जाए।
2 सभी प्रकार के स्थाई दुकानों के सामने गोला मार्ग लगाया जाए तथा आने जाने वाले ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जाए।
3 नाई सैलून ब्यूटी पार्लर में दुकान में रजिस्टर इंट्री करवाया जाए जिसमें ग्राहकों का नाम पता मोबाइल नंबर इत्यादि आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो।
4 दैनिक बाजार में प्रत्येक दुकानों के सामने गोला मार्क आवश्यक रूप से होना सुनिश्चित करवाये।
5 समस्त दुकानदार दुकान में काम करने वाले मजदूरों कर्मचारियों को मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6 सभी व्यक्तियों को मास्क लगाने एवं धारा 144 का पालन करने हेतु प्रेरित किया जाए।
7 मास्क नही लगाने वह धारा 144 का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
8 लॉक डाउन के दौरान किसी भी प्रकार के खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम एवं सामूहिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि उक्त निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें साथ-साथ एसडीएम द्वारा बैलाडीला ट्रक ओनर एसोसिएशन ( बिटीओए ) को भी निर्देश दिया गया है कि शासन प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देशों का पालन किए जाने पत्र जारी किया गया है किंतु प्रायः देखा गया है कि बाहरी राज्यों/जिलो से इस क्षेत्र में आने वाले मालवाहक वाहनों की नियमित रूप से जानकारी नहीं दी जा रही है। अतः ( बिटीओए ) को निर्देशित किया गया है कि बाहरी राज्यों/जिलो से इस क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का नियमित रूप से लिखित जानकारी मुहैया कराना सुनिश्चित करें एवं प्रशासन का सहयोग करें।
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